पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड मामले की सुनवाई एक जुलाई के लिए टाल दी है। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई मुकर्रर कर दी। हरियाणा सरकार की ओर से स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती को लेकर बोर्ड गठित किया गया था। इतना ही नहीं बोर्ड की ओर से प्रदेशभर में बीस हजार के करीब अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, लेकिन पंचकूला के एक वकील विजय बंसल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सरकार की ओर से इस बोर्ड का गठन सिर्फ अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। यही वजह है कि इस बोर्ड को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल, मामला हाइकोर्ट में विचाराधीन है।