उधऱ प्रदेश की जेलों में कत्ल के आरोप में सजा काट रहे कैदियों को तगड़ा झटका लगा है। अब उन्हे जेल में बी श्रेणी की सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में कत्ल की सजा काट रहे कैदियों से बी श्रेणी की सुविधाएं वापिस लेने का फैसला किया है। एक अगस्त को जारी अधिसूचना में ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब में भी ये आदेश पारित कर दिए गए हैं। आपकों बता दें कि वकील एच सी अरोड़ा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी कि जेल में कैदियों को दी जाने वाली बी केटेगरी की सुविधाएं वापिस ली जाए। इसी पर कोर्ट ने अपनी सुविधाएं वापिस ली है।