गुड़गांव में जमीन अधिग्रहण के मामले में प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिग्रहित 87 एकड़ जमीन का नोटिफिकेशन रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने नियमों का उलंघन कर 8 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया था। 2 जून 2009 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 8 गाँवों की एक हजार चौदह सौ तिहत्तार एकड़ जमीन अधिग्रहित किये जाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने 29 मई 2012 को सिर्फ 87 एकड़ ही जमीन अधिग्रहित की थी और बाकी की जमीन प्राइवेट बिल्डरों के लिए छोड़ दी थी।

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