कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 वर्ष किए जाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपना शपथ पत्र दाखिल किया है। वहीं सरकार ने अपना जबाव दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। ग़ौरतलब है कि हुड्डा सरकार ने 26 अगस्त को रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष करने का फ़ैसला किया था।खट्टर सरकार में 26 नवम्बर को पिछली हुड्डा कैबिनेट के फ़ैसले को बदलकर 58 वर्ष कर दिया था। सरकार के इस फ़ैसले से प्रदेश के पाँच हज़ार कर्मचारी तीस नवम्बर को रिटायर हो गए थे।