साल 2011 में हरियाणा के रोहतक में तीन छात्राओं पर तेजाब फेंकने के मामले में पंचकुला स्तिथ सीबीआई की अदालत ने तीन में से दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। रोहतक में आपसी रंजिश के कारण एक महिला के कहने पर तीन छात्राओं पर तेजाब फेंका गया था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 326, 324 के तहत उम्र कैद की सजा और डेढ़ -डेढ़ लाख रूपए जु्र्माना लगाया है।

वही लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले उम्र कैद की सजा पाने वाले आरोपी नवीन ने का कहाना है कि उन पर लेग आरोप गलत हैं।

मामला 18 जून साल 2011 का है। रोहतक के DAV स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा प्रेरणा अपनी 2 सहेलियों याशिका और उर्वशी के साथ ट्यूशन से घर लोट रही थी। सेक्टर में स्कूटी पर सवार दो युवको ने तेजाब डाल दिया था। इसमें याशिका को टारगेट किया गया था लेकिन दोनों लड़कियां भी साथ होने के कारण झुलस गयी थी। आरोप लगा कि जाँच में पाया कि याशिका की चाची गीता ने पारिवारिक रंजिश के चलते तेज़ाब डलवाया था। इसमें जितेंदर और नवीन के हाथों तेज़ाब डलवाया था। लेकिन पूरे मामले में गीता के खिलाफ सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।

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