प्रतिबंधित संस्था का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार यमुनानगर निवासी मनदीप के बचाव में उनके पिता आगे आए हैं। मनदीप के पिता बलबीर सिंह का कहना है कि प्रतिबंधित संस्था का सदस्य होना कोई अपराध नहीं है। दरअसल नौ मार्च को एनआईए की टीम चंडीगढ पीजीआई के बाहर से मनदीप के साथ एक और युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। दूसरे युवक को एनआईए ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। मनदीप सिंह को एनआईए की टीम अपने साथ आंध्र प्रदेश के अजिलाबाद जिले में ले गई। वहां उसके खिलाफ पब्लिक स्कयोरिटी एक्ट सेक्सन आठ के तहत मामला दर्ज कर किया है। मनदीप, लंबे समय से जागरूक छात्र मोर्चा का स्टेट प्रधान था। उसके पिता का कहना है कि मनदीप की हिरासत के बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं दी गई।