हरियाणा सरकार ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिये है, जो किसी आपराधिक मामले में दोषी पाये गये हों या उन्होंने किसी संगीन अपराध में वाहन का उपयोग किया हो। ये आदेश जारी करने वाले परिवहन विभाग को उम्मीद है की इससे उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो पायेंगे जो संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं। राज्य सरकार संगीन अपराधों में शामिल रहे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने जा रही है। राज्य के परिवहन विभाग ने अपने अफसरों को निर्देश दिए हैं की वे केन्द्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 (1) की अनुपालना सुनिश्चित करें. इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा परिवहन विभाग की आयुक्त सुमिता मिश्रा ने बताया कि अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग अथोरिटी स्वाभाविक रूप से अपराधी या शराब के आदि शख्स को लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य करार दे सकता है या उसका लाइसेंस रद्द कर सकता। मिश्रा ने बताया की आदेश का पालन हो इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिवों, सभी उपमंडल अधिकारी सह अनुज्ञापन प्राधिकारियों को लिखित निर्देश भेज दिये गये है।