प्रदेश सरकार आपराधिक मामलों में दोषी या अपराध के लिए वाहन का इस्तेमाल करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं। ये कदम प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है। हरियाणा परिवहन विभाग की आयुक्त सुमिता मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) की अनुपालन के दिशा निर्देश दिए हैं। अधिनियम के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य करार दे सकता है या उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है अगर शख्स स्वाभाविक रूप से अपराधी हो या फिर शराब पीने का आदी हो।। उन्होंने बताया कि इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिवों तथा सभी उपमंडल अधिकारी सह अनुज्ञापन प्राधिकारियों को लिखित निर्देश प्रेषित कर दिये गये है।