चंडीगढ़ के सेक्टर सात में  कोठी नंबर छिहत्तर… यहां नवंबर दो हज़ार नौ से पूर्व मंत्री और हिसार से विधायक सावित्री जिंदल रह रही हैं… लेकिन उन्होंने अभी तक कोठी का किराया नहीं चुकाया है। सावित्री जिंदल पर नब्बे लाख रुपये बकाया हैं। मकान का किराया ना भरने वालों में अकेली सावित्री जिंदल ही नहीं है। कई और ऐसे रसूखादार हैं… जिन्होंने सरकारी कोठियों पर कुंडली जमा रखी है… लेकिन किराया नहीं भरा है। अगर बात करें पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक ओपी जैन की तो… उन्हें सरकारी कोठी का क़रीब उनतालीस लाख रुपये किराया देना है। हालांकि… ओपी जैन कोठी खाली कर चुके हैं… लेकिन उन पर किराया बाक़ी है। इसी कड़ी में नाम आता है जनस्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी का। किरण चौधरी को भी सरकारी घर का उनत्तीस लाख रुपये चुकाना है। अब पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन नेताओं से किराया वसूलने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ़ भी कड़ा रुख अख़्तियार किया है… जो रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी मकानों पर कब्ज़ा किए बैठे हैं… या फिर उन्होंने किराया नहीं भरा है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फरमान में सरकार को पंद्रह दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है… तो हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को छह हफ़्ते के अंदर कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है।

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