महिला सुरक्षा के लिए बनाये गए नए कानून में बलात्कार पीड़ित महिला का अब निजी अस्पतालों को भी मुफ्त इलाज करना होगा। ये जानकारी हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक शील मधुर ने दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देषों के मुताबिक अस्पताल के डाक्टरों को महिला को भर्ती कर पुलिस को सूचित करना होगा। साथ ही उन्होने कहा कि ऐसा नहीं करना गैर जमानती अपराध होगा और इसके तहत एक साल तक की सजा हो सकती है।

 

 

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