भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां में एक वर्ष पूर्व एक छात्रा से हुई बलात्कार की घटना के आरोप में कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा जुर्माने की अदायगी न किये जाने पर सजा की अवधि दो वर्ष और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अन्तर्गत दोषी करार देते हुये चार साल के कठोर कारावास व दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जुर्माना अदा न करने पर कारावास की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ जायेगी। इस प्रकरण में दोषी करार दिया गया युवक सोनीपत जिला के गांव खानपुर कलां का रहने वाला अमित उर्फ मीता है।