पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत के सैदपुर में ९ मकानों के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है। इन मकानों का अधिग्रहण आईएमटी बनाने के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के साथ होना था। मामले की अगली सुनवाई ५ जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले मेंHSIIDC और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। सैदपुर में पंचायत द्वारा दी गई सौ सौ गज जमीन पर बने घरों को सरकार अधिग्रहित करना चाहती थी। इस अधिग्रहण का विरोध करते हुए इन नौ घरों में से चार घरों के मालिकों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।. याचिकर्ताओं के वकील दीपक बाल्यान के मुताबिक़ फिलहाल कोर्ट ने माकन मालिकों को रहत देते हुए अधिग्रहण पर रोक लगा दी है।