हरियाणा सरकार ने मैरिज पैलेस,बेंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं व अन्य शादी-विवाह की जगहों पर किसी भी प्रकार के असलहे चलाना या इस्‍तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने यह आदेश जानमाल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जारी किए है। आदेशो में सभी मैरिज पैलेस, बेंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं के मालिको और प्रबंधको को 15 दिनों के अन्दर अन्दर अपने-अपने पैलेस और अन्य जगहों के परिसरों में कोई भी व्यक्ति असला का प्रयोग न करने के होंर्डिग बोर्ड लगवाने के आदेश दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई मालिक या कोई मैनेजर इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके विरूद्ध शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 

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