समालखा के सनौली गांव में शर्मा परिवार के लिए तीन नवंबर 2011 का दिन बड़ी आफत बनकर आया था। इनके चार साल के बेटे ने उस दिन 11 हजार की हाईवोल्टेज लाईन की चपेट में आने से अपने हाथ पांव गवां दिए। दो साल तक अपने बेटे की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इस परिवार को अब इंसाफ मिला है। रमन को 30 लाख की एफडी और पीजीआई में मुफ्त ईलाज का आशवासन मिला है। लापरवाह हरियाणा उत्तर बिजली वितरण निगम को सबक सिखाने के लिए पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसके चलते हाईकोर्ट ने रमन को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।रमन के केस को हाईकोर्ट तक ले जाने वाले पानीपत कोर्ट के वकील अमित शर्मा ने बताया की हाईकोर्ट ने रमन को 30 लाख की राशि एफ़ डी और पीजीआई में मुफ्त ईलाज का आश्वासन दिया है। वहीं इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद बिजली निगम इस पर से अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और सारा दोष शर्मा परिवार पर ही डाल रहा है।