पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान करीब आधा घंटा बहस हुई । इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से चीफ जस्टिश की खंडपीठ के समक्ष दलीले पेश की। हाईकोर्ट ने दोनों तरफ से दलीले सुनने के बाद इस बोर्ड के तहत अध्यापकों की रिक्रूटमेंट पर लगी स्टे को 13 अगस्त तक बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की ओर से पिछली दफा सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सवाल पूछा गया था कि अगर प्रदेश में एसएससी के तहत कर्मचारिओं की भर्ती होती है तो शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग से बोर्ड के गठन की क्या जरुरत पड़ गई थी। साथ ही ये भी सवाल पूछा था कि आयोग में सदस्यों की संख्या कम क्यों है, और कम भी है तो इसमें पद रिक्तियां भरी क्यों नहीं जा रही। इसी का जवाब पूछा गया गया था। सरकार की ओर से आज हलफनामा दायर किया गया, जिसमें सरकार ने केंद्र सरकार की यूपीएससी के नियमों का हवाला दिया है।

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