सात नगर निगमों के पार्षदों और मेयरों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की है। दरअसल हाईकोर्ट ने सभी नगर निगमों में वार्ड बंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आपकों बता दें कि इसी साल प्रदेश में सात नगर बनने के साथ ही नई वार्डबंदी करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। जिन्हे हाईकोर्ट ने ये सफाई देते हुए खारिज कर दिया की प्रदेश के सभी निगमों में निगम चुनाव सम्पन्न हो चुके है और ऐसे में पूरी चुनाव प्रकिया को निरस्त नहीं किया जा सकता । हालाकि हाईकार्ट ने ये भी साफ किया की अगले नगर निगम चुनावों से पहले 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डबंदी करवाई जाएगी।

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