समझौता ब्लास्ट के आरोपियों की आज पंचकूला की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। 18 फरवरी 2007 को पानीपत के दिवाना रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में धमाका हुआ था, जिसमें 68 लोगों की मौत हुई थी। इस ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी पर आरोप हैं। वहीं आज एनआईए कोर्ट में स्वामी असीमानंद ने बी क्लास सुविधा के लिए याचिका दायर की जबकि मामले में अन्य आरोपी लोकेश शर्मा ने गवाहों की सूची लेने के लिए याचिका दायर की। एनआईए कोर्ट में इस मामले में 11 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी।

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