प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के मामले में मायूस हुए कुछ संचालकों के लिए कुछ राहत की खबर है। सत्तर के करीब प्राईवेट स्कूलों को फोरी तौर पर 22 अक्टूबर तक की राहत दी गई है। ये राहत उन स्कूलों को दी गई है जिन्होने याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 1372 प्राईवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद स्कूल संचालक हाईकोर्ट पहुंचे । जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से 22 अक्टूबर तक स्थिति साफ करने को कहा है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के निदेशक से ये जवाब मांगा है कि स्कूलों को सैशन के बीच में ही बंद करने की नौबत क्यों आई है।

By admin