एचपीएससी सदस्य हरेन्द्र पाल राणा को सात साल की सजा हुई है। उन्हें साल 2008 के एक मामले में सजा सुनाई गयी है। राणा पर धारा 148,149,323,324,307,212 तहत पलवल की एक कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट ने उन्हें आपसी झगड़े में फायरिंग और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी हरेन्द्र पाल राणा को सात साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने हरेन्द्र पाल राणा समेत 8 लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन और पार्षद कंवर रमेश सिंह समेत 7 लोगों को एडिशनल सेशन जज आरके डोगरा की अदालत ने दस-दस साल की सजा सुनाई है।

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