सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्ष 2010 में नियुक्त किए गए 1983 पीटीआई टीचर की नियुक्तियां रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है ।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी जवाब मांगा है । गोरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2012 में पीटीआई अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द करके नए सिरे से भर्ती करने के आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने दिए थे । जिसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई थी । इसी पर दो महीने पहले हाईकोर्ट के खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए एकल बैंच के फैसले पर अपनी मुहर लगाने के साथ-साथ सरकार और आयोग दोनों पर जुर्माना भी लगा दिया था