रोहतक गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर नोटिस भेजा है… सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीबीआई, हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार को भेजा है… दरअसल, गैंगरेप नाबालिग पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाये हैं… आपको बता दें कि इसी साल 26 अक्तूबर को नाबालिग लड़की का धौड़ गांव के युवक ने अपहरण कर लिया था… पीड़िता का आरोप है कि अपहरण के बाद 15 दिन के भीतर उसके साथ नौ लोगों ने दुराचार किया… जिसमें झज्जर पुलिस का एक कर्मचारी भी शामिल था… इसके अलावा रोहतक जिले में उसे एक दिन पुलिस ने अवैध हिरासत में भी रखा गया था… इस मामले में पीड़िता ने सुप्रीमकोर्ट से अपील की थी कि मामले की जांच सीबीआई या दिल्ली पुलिस से करवाई जाए… उसका आरोप है कि हरियाणा पुलिस मामले को दबाने के प्रयास में है… जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है।

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