पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन को खारिज करने वाली याचिका रद्द कर दी है। साथ याचिकाकर्ता विजय बंसल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता विजय बंसल ने एवन तहलका से बातचीत में कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। काबिलेगौर है कि एक साल पहले पिंजौर के विजय बंसल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन को खारिज करने की अपील की थी। याचिका में कहा गया था कि बोर्ड का गठन गलत तरीके से किया गया है। याचिका में 20 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती को रद्द करने की भी अपील की गई थी।