चौटाला सरकार में हुई 3206 जेबीटी भर्ती रद्द हो गई है। पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने इन भर्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट ने दोनो मैरिट लिस्ट में शामिल 228 जेबीटी टीचर्स की जांच का जिम्मा मुख्य सचिव को सौंपा है। आपको बता दें कि साल 1999-2000 में हुई 3206 जेबीटी भर्तियों में धांधली को लेकर आईएस अधिकारी संजीव कुमार ने इस भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। इस मामले में इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला समेत 55 लोगों को सीबीआई कोर्ट पहले ही सजा सुना चुकी है।