पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हजकां दलबदल मामले में सुनवाई करते हुए अब इस मामले की अंतिम बहस 29 जनवरी को मुकर्रर कर दी है। 29 अक्तूबर 2013 को इस मामले पर सुनवाई के दौरान चार विधायक राव नरेंद्र सिंह, विनोद भ्याणा, सतपाल सांगवान और धर्म सिंह छौक्कर ने अपना पक्ष रख दिया था। जबकि जिले राम शर्मा हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सके और हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय अवधि देने की मांग की थी। काबिलेगौर है कि साल 2009 में हजकां पार्टी से टिकट लेकर जीत हासिल करने के बाद पांचो विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जिस पर हजकां सुप्रीमों ने संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट में इनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।