सी एल यू करवाने के नाम पर 5 करोड़ रुपये मांगने के आरोपों पर सी पी एस राम किशन फौजी की मुश्किलें बढ़ गयी है। लोकायुक्त ने सरकार की ओर भेजी गयी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। लोकायुक्त ने अपने आदेश में कहा कि उनके पास किसी भी आदेश पर पुनर्विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि लोकायुक्त राम कृष्ण फौजी के खिलाफ पहले ही सरकार से भ्रष्टाचार कानून के तहत मामला दर्ज करने कि सिफारिश कर चुके है।