पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर के लिए निकाले गए भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को इन पदों के लिए पीएचडी धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को दस दिन के भीतर दोबारा विज्ञापन निकालने को कहा है। गौरतलब है कि सरकार ने 24 जनवरी 2014 को 1396 सहायक प्रोफेसरों के पदों के लिए विज्ञापन निकाले थे। लेकिन इन पदों के लिए पीएचडी धारकों को योग्यो नहीं माना गया था।

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