जेबीटी भर्ती मामले में 2985 जेबीटी अध्यापकों को पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने इनकी भर्ती रद्द करने पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी। चार अप्रैल को हरियाणा सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपको बता दें कि ये सभी भर्तियां पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के कार्यकाल में हुई थी। जिसमें ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला सजायाफ्ता है।