16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। इससे पहले साकेत कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर गुरूवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया । अब चारों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी।

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