फौजी सीडी प्रकरण मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश से रामकिशन फौजी को फौरी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि फौजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले सीडी की जांच करवाई जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।