जाट आरक्षण मामले में पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। दरअसल जाटों को आरक्षण देने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें गलत आधार पर आरक्षण देने का जिक्र किया गया था। याचिका में कहा गया था कि जाटों को मिलाकर प्रदेश में कुल 70 फीसदी से ज्यादा का आरक्षण दिया गया है। जबकि पचास फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। अब मामले में 19 मई को हाईकोर्ट का कड़ा फैसला सुना सकता है।

By admin