सुप्रीम कोर्ट ने हिसार के भगाना रेप और छेड़छाड़ मामले में लगाई गयी परिजनों की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। याचिका 22 अप्रैल को लगाई गई थी। याचिका में पीड़ित परिवार को मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने गांव के सरपंच पर भी आरोप लगाए थे साथ ही सरपंच की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरे परिवार ने धरना देना शुरू कर दिया था और उसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। अब इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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