आम बजट 2014-15 से हालांकि उम्मीद तीन लाख तक इंनकम टैक्स में छूट की उम्मीद की जा रही थी लेकिन वित्त मंत्री ने ढाई लाख तक की आमदनी वालों को टैक्स से छूट दी है। इनकम टैक्‍स में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई गई है. यह सीमा दो लाख से बढा़कर ढाई लाख रुपये की गई है यानी ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. 80 सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा एक से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई. वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. इसके अलावा होम लोन के ब्‍याज पर दो लाख रुपये तक टैक्‍स की छूट मिलेगी. वित्‍त मंत्री ने कहा कि पीपीएफ में निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किए जाने का प्रस्‍ताव है. इसके अलावा 60 साल और इससे ज्‍यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए पेंशन की व्‍यवस्‍था की जाएगी. वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है.

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