पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हजकां दलबदल मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दलबदल करने वाले पांचों विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर 2009 में ही पांचों विधायक जिनमें धर्म सिंह छौक्कर, विनोद भ्याणा, जिले राम शर्मा, राव नरेन्द्र सिंह और सतपाल सांगवान हजकां छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जिसके बाद हजकां अध्यक्ष कुलदीप बिशनोई ने पांचों विधयाकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर की थी और इन पांचों विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। लेकिन विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने ये कहकर याचिका रद्द कर दी थी कि हजकां का कांग्रेस में विलय हो गया है और इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने हाईकार्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दलबदल करने वाले पांचों विधायकों की सदस्यता को रद्द करने का फैसला सुनाया है।

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