चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से विभिन्न बोर्डों, निगमों और उपक्रमों के सभी गैर-सरकारी सदस्यों/गैर-विधायक और विधायक चेयरमैन/सदस्यों की नियुक्ति/नामित को रदद करने का आदेश जारी किया।
सरकार की ओर से जारी ये आदेश कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पर लागू नहीं होंगे। इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र के अनुसार आगामी आदेशों तक इन सभी बोर्डों, निगमों और उपक्रमों के चेयरमैंन का कार्य सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव देखेंगे।