नई दिल्लीः 2जी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी समेत 19 लोगों पर आरोप तय किए हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में ईडी ने जिन 16 अन्य लोगों और कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की है, उनमें स्वान टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका भी शामिल हैं. इनके खिलाफ आरोप आईपीसी की धारा 120 (बी) आपराधिक षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत तय किए गए हैं.
विशेष अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सभी 19 आरोपियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों में 10 लोग और 9 कंपनियां हैं। स्पेशल जज ओ. पी. सैनी ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग ऐक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। इस मामले में अधिकतम 7 और कम-से-कम तीन साल की सजा का प्रावधान है।
जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं उनमें डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, पूर्व टेलिकॉम मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोड़ी, स्वान टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, बॉलिवुड प्रड्यूसर करीम मोरानी और कलैगनार टीवी के एमडी शरद कुमार शामिल हैं।
कंपनियों में स्वान टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कुसेगांव रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड, सिनेयुग मीडिया ऐंड एंटरटेनमेंट, कलैगनार टीवी प्राइवेट लिमिटेड, डायनामिक्स रीयल्टी, एवरस्माइल कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉनवुड कंस्ट्रक्शन ऐंड डेवलपर्स, डीबी रीयल्टी लिमिटेड और निहार कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।