कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 बर्ष किए जाने के मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाख़िल किया। सरकार ने अपने जवाब में रिटायरमेंट की उम्र कम करने के पीछे पिछली सरकार के फ़ैसले को बदलना बताया है। कोर्ट में सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई।अब मामले की अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी और उस दिन ही मामले में अंतिम बहस होगी।
ग़ौरतलब है कि हुड्डा सरकार ने 26 अगस्त को रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष करने का फ़ैसला किया था।खट्टर सरकार में 26 नवम्बर को पिछली हुड्डा कैबिनेट के फ़ैसले को बदलकर 58 वर्ष कर दिया था। सरकार के इस फ़ैसले से प्रदेश के पांच हज़ार कर्मचारी तीस नवम्बर को रिटायर हो गए थे।