इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया है। ओपी चौटाला ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने नियमित जमानत से इंकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें सिर्फ गुड़गांव के मेदांता में ईलाज की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि वो पुलिस सुरक्षा में मेदांता में इलाज करवा सकते हैं। ओपी चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में सजायाफ्ता हैं।