छेड़छाड जैसे मामलों में कोर्ट के बाहर भी राजीनामा हो सकता है। ये सामाज के लिए भी अच्छा है। कुछ इस तरह की निजी राय रोहतक के जिला एंव सत्र न्यायधीश सुशील कुमार गुप्ता ने रोहतक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। उनका कहना है कि धारा 354 के तहत आने वाले मामलों में कोर्ट बाहर भी दोनों पक्षों की सहमति से समझौते होने की सीमा है।

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