पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुडगांव के बिल्डर्स को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने गुड़गांव के सेक्टर 68 से लेकर 80 तक के कुल 12 सेक्टर्स में निर्माण करने वाले बिल्डर्स को नए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से इंकार कर दिया है। इन सेक्टर्स में पानी की किल्लत की वजह से ये कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं।
मामले में सुनवाई के दौरान प्रदेश के चीफ सैकेट्री डीएस ढेसी ओर HUDA के प्रशासक व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हुये। कोर्ट नें अगली सुनवाई तक सरकार को डिटेल रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई में बताना होगा कि 12 सेक्टर्स में पानी के क्या साधन है और इन सेक्टर्स तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है ?. अगली सुनवाई 10फऱवरी को होगी।
गुडगांव के 68 से लेकर 80 तक एेसे सेक्टर्स हैं, जहां पर पीने के पानी की काफी किल्लत है। इसी को गुडगांव निवासी बिल्डर ने अपनी याचिका में आधार बनाया ओऱ बिल्डर्स को बिना पानी के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न दिये की मांग की। कोर्ट में सुनवाई में पता चला है कि अभी 8 एेसे बिल्डर्स हैं जिन्हे हाल ही में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। जिसमें से एक डीएलएफ का प्रोजेक्ट भी एनओसी न मिलने से अटका पडा है।