बावल भूमि अधिग्रहण का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। बावल के 27 किसानों ने अधिग्रहण रद्द किये जाने के खट्टर सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जबाव दायर करने के आदेश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

27 किसानों ने याचिका में कहा है कि भूमि अधिग्रहण के लिये जब मुआवजा तय हो जाये तो भूमि अधिग्रहण रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से अब भूमि अधिग्रहण को रद्द करने का फैसला गलत है।

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