हरियाणा में सभी भर्तियां योग्यता के आधार पर करने और भर्ती में ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्लास थ्री कैटिगरी के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू के नंबर लिखित परीक्षा के कुल नंबरों या चयन आयोग द्वारा तयशुदा मापदंडों के नंबरों का केवल 10 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य सरकार टीचरों और पुलिस कर्मियों सहित विभिन्न विभागों में जल्द ही 43,707 पद भरेगी। जिन उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए पहले ही आवेदन किया हुआ है। उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, परंतु भविष्य में यह भर्ती नये मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

हरियाणा लोक सेवा आयोग को श्रेणी ए और बी के पदों की भर्ती में भी नए संशोधनों के मुताबिक प्रावधान रखने की सलाह दी गई है। इससे इंटरव्यू में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। संशोधन के अनुसार, आयोग चयन की पद्घति बनाएगा और विभाग या किसी कार्यालय द्वारा उसे भेजे गये पदों पर चयन के लिए मानदण्ड निर्धारित करेंगा। संशोधित मानदंडों के अनुसार इंटरव्यू के लिए पदों की संख्या के दोगुने से अधिक उम्मीदवारों को नहीं बुलाया जाएगा और अंतिम उम्मीदवार के रूप में एक समान प्रतिशतता रखने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

पुलिस भर्ती में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी। पुलिस विभाग में सिपाही की भर्ती के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। केवल सहनशीलता परीक्षा, फिजिकल टेस्ट जनरल नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। केंद्रीय पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिश अनुसार, पुलिस भर्ती में पारदर्शिता का अनुसरण किया जाएगा। इसके अलावा, उपनिरीक्षकों की भर्ती में लिखित परीक्षा के कुल नंबरों का 10 प्रतिशत इंटरव्यू नंबरों के साथ फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा।

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