दिल्लीः अधूरे पड़े कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को एक्सप्रेस वे का काम जल्द शुरू करवाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि इसके लिए दो महीने के भीतर नए सिरे से ठेका दिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी आदेश दिए गये हैं कि नया ठेका देने के बाद एक महीने के भीतर काम भी शुरू हो जाना चाहिए। कोर्ट ने पुरानी कंस्ट्रक्शन कम्पनी को परियोजना से बेदखल करने का आदेश सुनाया है।

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