हरियाणा के स्कूलों में कार्यरत अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स पर गाज गिरनी लगभग तय है… दरअसल, पंजाब हरियाणा ने प्रदेश सरकार को 4073 गेस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश दे दिये हैं… हाईकोर्ट ने सरकार को इन गेस्ट टीचर्स को 11 मई तक हटाने के सख्त आदेश दिये हैं.. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कड़ा रूख इख्तियार करते हुये सरकार को कहा है कि अगर सरकार ने 11 मई तक इन टीचर्स को नही हटाया तो कोर्ट में हरियाणा के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत तौर से पेश होना होगा।