फरीदाबाद से सांसद अवतार सिंह भड़ाना को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने के याचिका को खारिज कर दिया है… उनके खिलाफ देवेंद्र भड़ाना की ओर से दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि, ये याचिका लोक हित में कम और निजी हित में ज्यादा दिख रही थी… हाईकोर्ट ने दोनों तरफ से दलीलों को सुनने के बाद ये हवाला दिया कि अगर देवेंद्र भड़ाना ने सांसद अवतार सिंह भड़ाना के साथ साल 2004 में चुनाव लड़ा था… तो उसका हवाला उन्हें याचिका दायर करने के दौरान अपने हलफनामें में भी देना चाहिए था… जो उन्होंने नहीं दिया… याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे… आपको बता दें कि देवेंद्र भड़ाना की तरफ से याचिका में अवतार भड़ाना पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी।