चंडीगढ़ः एचसीएस भर्ती मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने HPSC के सचिव को हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। हलफनामे में उत्तर पुस्तिका को चेक करने की प्रकिया के बारे में बताने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखा था और माना था कि एचसीएस भर्ती में अनियमिताएं बरती गई है। गौरतलब है कि हरियाणा में 2002 में हुई 64 एचसीएस यानि हरियाणा सिविल सर्विस की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर ये मुकदमा चल रहा है।