चंडीगढ़ः संत रामपाल की गिरफ्तारी मामले पर संशय खत्म हो गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल को 17 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ हाईकोर्ट ने संत रामपाल के सहयोगी रामकंवर ढाका को भी सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें हर पेशी पर व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूदर रहना होगा।

इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल को 10 नंवबर को हर हाल में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन संत रामपाल ने गिरफ्तारी देने से इंकार कर दिया था।

सतलोक आश्रम के मीडिया कॉ-ऑरडिनेटर ने आज सुबह कहा कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से रामपाल गिरफ्तारी नहीं देंगे। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक संत रामपाल और उनके सहयोगी रामकंवर ढाका को गिरफ्तार कर हाईकोर्ट में पेश किए जाने के आदेश दिए थे। ढाका ने आज सुबह ही कोर्ट में सरेंडर किया  था।

हाइकोर्ट की फटकार लगने के बाद मामले में सरकार ने दलील दी है कि लोकल प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड गठित कर आश्रम भेजा है औऱ बोर्ड के साथ एक पुलिस कर्मी भी जायजा लेने के लिए भेजा है। साथ ही एक मर्डर के मामले में संत रामपाल को जमानत मिली हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि सरकार ने रामपाल की जमानत रद्द करवाने के लिए क्या कदम उठाए ?

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