कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र नेता वीरेंद्र काकड़ौद हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने सजा का एेलान किया है। कोर्ट ने हत्या का दोषी पाए जाने पर सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि तीन आरोपियों को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया।

उल्लेखनीय है कि 17 अक्टूबर 2011 को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्र नेता वीरेंद्र काकड़ौद की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। इस मामले में मंगलवार को कुरुक्षेत्र जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

विरेंद्र काकड़ौद हत्याकांड में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया था। जिसमें एक आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है।

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