रिटायरमेंट की उम्र कम करने के मामलें में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को झटका दिया है। इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

हरियाणा में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से 58किये जाने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों की ओर से पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कर्मचारियों को एक बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की कैबिनेट के फैसले पर ही मुहर लगा दी है। प्रदेश के वित मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

वहीं याचिकाकर्ता के वकील सत्यनारायण यादव ने कहा कि वे सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती  देंगे। अगर वहां भी इसे खारिज किया गया तो वे सु्प्रीम कोर्ट में जाएंगे।

गौरतलब है कि कोर्ट में मौजूदा सरकार ने बहस में अपने फैसले को जायज बताते हुये कहा था कि  पिछली हुड्डा सरकार नें कैबिनेट की बैठक में बिना रूल को अमेंन्डमेंट किये कर्मचारियों की रिटार्यमेंट की उम्र 58 से बढाकर 60 कर दी थी। जिसके चलते इस फैसले को मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए इस फैसले का कारण बताया गया है।

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